फिल्मिंग पॉलिसी - Rajiv Gandhi International Airport

फिल्मिंग पॉलिसी

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जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड पर लागू होने वाले सिनेमेटोग्राफी / फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी नियम

इन नियमों का उद्देश्य जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएल), उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से, व्यापारिक उपयोग, सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रकाशन या प्रदर्शन के लिए फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने के लिए अनुमति के अनुरोधों पर विचार कर मान्यता देने की मार्गदर्शिका स्थापित करना, या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरपोर्ट(आरजीआईए), हैदराबाद की संपत्ति पर किसी भी स्थिर, गति चित्र, या वीडियोग्राफी करने के लिए, या किसी भी चलचित्र, टेलीविजन कार्यक्रम या वाणिज्यिक विज्ञापन की फिल्मिंग करने के लिए अनुमति दे सके।

ये नियम स्टिल या मोशन पिक्चर्स या वीडियोग्राफी पर लागू नहीं होते हैं:

  • व्यक्तिगत और गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एयरपोर्टएयरपोर्ट के उपयोगकर्ताओं द्वारा।
  • प्रेस या समाचार मीडिया द्वारा एयरपोर्ट की ओर से ख़बरों में आने योग्य प्रमुख आयोजनों को कवर करना।

व्यावसायिक उपयोग, सार्वजनिक प्रदर्शन, या प्रकाशन के लिए स्टिल पिक्चर्स, सिनेमैटोग्राफी या वीडियोग्राफी, या राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एयरसाइड पर किसी भी चलचित्र, टेलीविजन कार्यक्रम या वाणिज्यिक विज्ञापन को फ़िल्माना प्रतिबंधित है।

Frequently asked questions

किसी भी व्यक्ति को व्यापारिक उपयोग, सार्वजनिक प्रदर्शन, प्रकाशन या प्रदर्शन के लिए, एयरपोर्ट के किसी भी हिस्से पर चित्र या वीडियो नहीं लेनाचाहिए, चलचित्र, टेलीविजन कार्यक्रम या वाणिज्यिक विज्ञापन निर्माण नहीं करना चाहिए, यदि उस व्यक्ति के पास इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेज़, अनुमतियाँ और अपेक्षित शुल्क पूर्व भुगतान किया हैऐसे व्यक्ति के पास निम्नलिखित दस्तावेज़, अनुमतियाँ और पहले से निर्धारित भुगतान होना चाहिए

आवेदक को फ़िल्मांकन से कम से कम 10 दिन पहले GHIAL को स्वीकार्य फॉर्मेट में परमिट आवेदन जमा करना होगा।

इसकी समीक्षा की जाएगी और हेड - कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस, GHIAL और सीईओ - GHIAL द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

इस नीति की शर्त के अधीन परमिट जारी किया जाएगा। आवेदक को सभी व्यक्ति के लिए एयरपोर्ट के अंदर प्रतिबंधित नामित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए एक वैध परमिट प्राप्त करना होगा, जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), नागरिक उड्डयन महानिदेशक (डीजीसीए), भारत सरकार द्वारा GHIAL के माध्यम से निर्धारित नियमों और विनियमों के अपेक्षित शुल्क भुगतान के बाद जारी किया जाएगा।

GHIAL के पास शूटिंग के लिए जारी किए जाने वाले प्रवेश परमिट की संख्या को सीमित करने का एकमात्र और विवेकाधीन अधिकार सुरक्षित है।

वाणिज्यिक इस्तेमाल, सार्वजनिक प्रदर्शनी, प्रकाशन, या प्रदर्शन के लिए फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी/ सिनेमैटोग्राफी, या किसी मोशन पिक्चर, टेलीविजन कार्यक्रम या वाणिज्यिक विज्ञापन को एयरपोर्ट की संपत्ति या उस पर फ़िल्माने के लिए GHIAL को निर्धारित शुल्क, जो लागू हो और इस दस्तावेज़ के संलग्न अनुसूची A में प्रकाशित किया गया हो, का भुगतान करना होगा

शुल्कों का अग्रिम भुगतान करना होगा और भुगतान किए गए शुल्क वापस नहीं किए जाएंगे। हालांकि, जीएचआईएल की सुविधा के अनुसार, अगर किसी कारण से गतिविधि को रद्द किया जाता है और इसकी सूचना समय पर लिखित रूप में कम से कम 24 घंटे पहले जीएचआईएल को दी जाती है, तो केवल 50% राशि की वापसी की जाएगी।

आवेदक को इस दस्तावेज के साथ संलग्न अनुसूची A में उल्लिखित, लागू और प्रकाशित राशि के लिए कॉम्प्रीहेंसिव बीमा पॉलिसी लेनी चाहिए, जोआवेदित कार्य से संबंधित जीएचआईएल के हवाईअड्डे के संपत्ति को होने वाले किसी भी क्षति और/या हानि से जुड़े किसी भी तृतीय प्रांसगिक दावों को कवर करेगी, जो संबंधित गतिविधि के संदर्भ में उठ सकते हैं।

बीमा कंपनी द्वारा आवेदक के दावे की स्वीकृति या अस्वीकृति के बावजूद, आवेदक बिना किसी आपत्ति या विरोध के GHIAL और/या तीसरे पक्ष (एयरपोर्ट के उपयोगकर्ता/ओं) के सभी दावों को निपटाने के लिए उत्तरदायी होगा। आवेदक इस बात की पुष्टि करता है कि वह इस संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं जताएगा।

आवेदक को इस दस्तावेज़ के साथ संलग्न अनुसूची A में लागू और प्रकाशित ब्याज मुक्त वापसी योग्य सुरक्षा राशि का भुगतान करना चाहिए।

आवेदक से प्राप्य किसी भी और सभी बकाया राशि को वापस करने से पहले GHIAL द्वारा इस सुरक्षा जमा राशि से काट लिया जाएगा। इसके अलावा, GHIAL की एयरपोर्ट की संपत्ति को होने वाली किसी भी हानि और/या क्षति के मामले में, जमा सुरक्षा राशि GHIAL द्वारा वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक GHIAL के दावे का निपटान नहीं कर देता।

आवेदक को परमिट जारी करने से पहले एयरपोर्ट या एयरपोर्ट परिसर में शूटिंग से संबंधित स्क्रिप्ट की एक प्रति सत्यापन के लिए GHIAL के पास जमा करनी चाहिए।

आवेदक द्वारा अन्य संबंधित अधिकारियों से प्राप्त अनुमतियों के बावजूद इस नीति के तहत आरजीआईए के लिए अनुमति जारी करने के लिए GHIAL का निर्णय अंतिम होगा। GHIAL आवेदित कार्य के लिए एयरपोर्ट में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की संख्या और उपकरणों के प्रकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

GHIAL अपने एस्कॉर्ट को नामित करेगा, ऐसा करना आवेदित कार्य के दौरान अनिवार्य है। किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता, जैसे आवेदक के अनुरोध पर बिजली उपलब्धता पर विचार किया जाएगा और लागत से अधिक 10% के आधार पर अलग से बिल किया जाएगा।

सफाई या किसी भी हाउसकीपिंग गतिविधि, मलबे या किसी भी कचरा सामग्री को एयरपोर्ट परिसर से हटाने, आवेदक की तरफ से निर्मित और / या लाए समान के संबंध में, यह पूरी तरह से आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इस संबंध में आवेदक की लापरवाही या असफल होने की वजह से GHIAL द्वारा किए गए किसी भी खर्च को बिल किया जाएगा और आवेदक से वसूला जाएगा।

परमिट आवेदनों को न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से विचार किया जाएगा, और स्थान की उपलब्धता के आधार पर, पहले आएं, पहले पाएं के आधार पर प्रोसेस किया जाएगा। अगर किसी परमिट आवेदन को अस्वीकार किया जाता है, तो आवेदक को इसके अस्वीकार होने के कारणों की सूचना दी जाएगी ।

परमिट आवेदन को अस्वीकार करने के आधार और/या कारण:

  • यदि आवेदक पूर्ण और सटीक आवेदन दाखिल नहीं करता है, या अनुरोध करने पर जीएचआईएल द्वारा मान्यता देने के लिए आवश्यक अतिरिक्त जानकारी का पूरक देने में असफल होता है, तो उसका आवेदन खारिज किया जा सकता है।
  • आवेदन में किसी भी गलत या भ्रामक बयान, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य की अप्रकटीकरण करने की स्थिति में, आवेदन को अमान्य बना देगा।
  • यदि आवेदक आवश्यक शुल्क, पहले के परमिटों से उत्पन्न होने वाले किसी भी बकाया क्षति का मुआवजा, या सुरक्षा जमानत, बांड, या दायित्व बीमा प्रदान नहीं करता है, तो उसका आवेदन मान्य नहीं होगा।
  • उपलब्ध स्थान का अभाव
  • प्रस्तावित फोटोग्राफी / वीडियोग्राफी / सिनेमेटोग्राफी एयरपोर्ट की सुरक्षा, व्यवस्थित और कुशल परिचालन, यात्रा में बाधा, एयरपोर्ट की सुरक्षा उपायों को प्रभावित करेगा, या एयरपोर्ट में भीड़ को प्रमुख रूप से बढ़ाएगा।
  • सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का संरक्षण
  • एयरपोर्ट पर फ्लाइट के संचालन में बाधा
  • एयरपोर्ट के संचालन और सुरक्षा के लिए लागू राज्य या स्थानीय कानून, धाराएं, विधान और नियमों का पालन न करना, जिसमें डीजीसीए और बीसीएएस द्वारा प्रमुखतः नियमावली के अनुसार निर्धारित नियम शामिल हैं, ऐसा अस्वीकार्य होगा।
  • एयरपोर्ट पर निर्माण, मरम्मत या रखरखाव गतिविधियाँ
  • एयरपोर्ट की आपातकालीन स्थिति
  • परमिट की शर्तों का पालन न करने के कारण पिछले बारह महीनों के भीतर आवेदक को प्रदान किए गए किसी पूर्व परमिट को समाप्त करना।
  • एयरपोर्ट परिसर/संपत्ति पर या उस पर फोटोग्राफी/ वीडियोग्राफी/ सिनेमैटोग्राफी करने के लिए परमिट लिखित रूप में जारी किया और इन नियमों और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों के प्रावधान होंगे जिसकी सीईओ को ज़रूरत पड़ सकती है, और सीईओ या GHIAL के किसी भी अधिकारी की तरफ से निष्पादित किया जाना चाहिए, जैसा कि सीईओ और आवेदक के अधिकृत अधिकारी की तरफ से अधिकृत किया गया है।

इस तरह से जारी किए गए परमिट में आवेदक को परमिट की शर्तों और इन नियमों के अनुसार परिसर का उपयोग करने के लिए केवल एक लाइसेंस मिलता है। यह लीज़ नहीं है और आवेदक का परिसर में किसी संपदा या संपत्ति पर सरोकार नहीं बनाता है। परमिट आवेदक को व्यक्तिगत तौर पर मिलता है और किसी भी परिस्थिति में पूरे या आंशिक तौर पर सौंपा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी/सिनेमैटोग्राफी के लिए परमिट के तहत आवेदक द्वारा एयरपोर्ट के परिसर/संपत्ति का उपयोग हर समय एविएशन उद्देश्यों के लिए एयरपोर्ट के इस्तेमाल हेतु द्वितीयक होगा। एयरपोर्ट और एयरपोर्ट टर्मिनल पर स्थान और डिज़ाइन की सीमाओं के कारण, सीईओ उचित रूप से फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी/सिनेमैटोग्राफी के प्रकार, अवधि और स्थान को सीमित कर सकते हैं।

फोटो या वीडियो के फ़िल्मांकन में किसी भी तरह की आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री या राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय भावनाओं वाली कोई भी सामग्री प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।

एयरपोर्ट और एयरपोर्ट टर्मिनल पर स्थान और डिज़ाइन की सीमाओं के कारण, सीईओ उचित रूप से फोटोग्राफी/वीडियोग्राफी/सिनेमैटोग्राफी के प्रकार, अवधि और स्थान को सीमित कर सकते हैं।

फोटो या वीडियो के फ़िल्मांकन में किसी भी तरह की आपत्तिजनक या अश्लील सामग्री या राजनीतिक, धार्मिक या नस्लीय भावनाओं वाली कोई भी सामग्री प्रदर्शित नहीं होनी चाहिए।

Additional information

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